Motor Vehicle Act

हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार से दौड़ती हुई एंबुलेंस पर पुलिस ने किया रोक, अंदर का नजारा देखकर रह गए दंग

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हाइलाइट्स

  • Motor Vehicle Act के तहत दो एम्बुलेंसों को सीज किया गया, जो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सवारी ढो रही थीं।
  • सोनप्रयाग बाजार से तेज गति में हूटर बजाते हुए जा रही थीं एम्बुलेंस, पुलिस को हुआ शक।
  • चेकिंग में पाया गया कि हरिद्वार से लग्जरी एसी एम्बुलेंस बुक कर सवारी लायी जा रही थी।
  • थार समेत 12 गाड़ियों से काली फिल्म हटाई गई, सभी के खिलाफ Motor Vehicle Act के अंतर्गत कार्रवाई।
  • पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिलेभर में सघन चेकिंग अभियान, यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी।

उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दो एम्बुलेंसों को सीज किया है। इन एम्बुलेंसों का उपयोग घायल या बीमार यात्रियों को ले जाने की जगह, अवैध रूप से सामान्य सवारियों की ढुलाई में हो रहा था। पुलिस ने इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए Motor Vehicle Act के तहत सख्त कार्रवाई की है।

सोनप्रयाग से गौरीकुंड जा रही थीं संदिग्ध एम्बुलेंसें

गुरुवार को सोनप्रयाग बाजार में जब दो एम्बुलेंसें हूटर बजाते हुए तेज रफ्तार से गौरीकुंड की ओर जा रही थीं, तो यह दृश्य पुलिस की नजर में आया। यात्रा मार्ग पर ऐसी कोई आपातकालीन सूचना न होने के बावजूद इस तरह एम्बुलेंसों का व्यवहार संदेहास्पद था।

पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों वाहनों को रोका गया। चेकिंग के दौरान पाया गया कि ये एम्बुलेंसें बीमार व्यक्ति नहीं, बल्कि सामान्य सवारियों को लेकर जा रही थीं।

सवारी लेकर आ रही थीं हरिद्वार से बुक की गई लग्जरी एसी एम्बुलेंस

जब चालकों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने हरिद्वार से सवारी लेकर आने के लिए एम्बुलेंस बुक की थी। यात्रियों ने आरामदायक और बिना ट्रैफिक झंझट के सफर के लिए लग्जरी/एसी एम्बुलेंस को किराए पर लिया था।

पुलिस ने तत्काल सवारियों को एम्बुलेंस से उतार दिया और दोनों गाड़ियों को Motor Vehicle Act के तहत सीज कर दिया गया।

स्वास्थ्य विभाग था पूरी तरह अनजान

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन एम्बुलेंसों की गतिविधियों से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अनजान था। आमतौर पर यात्रा मार्ग पर तैनात एम्बुलेंसों की निगरानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है, लेकिन इस मामले में किसी प्रकार की पूर्व सूचना या अनुमति नहीं थी।

यह घटना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है, बल्कि Motor Vehicle Act के नियमों की खुली अवहेलना भी है।

यात्रा मार्ग पर चल रहा है सघन चेकिंग अभियान

थार समेत 12 गाड़ियों से हटाई गई काली फिल्म

पुलिस अधीक्षक अक्षय कोंडे के नेतृत्व में जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

विशेष रूप से, 4 थार समेत 12 गाड़ियों पर लगी काली फिल्म हटवाई गई और Motor Vehicle Act के प्रावधानों के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

काली फिल्म के खतरे और नियम

वाहनों पर अत्यधिक काली फिल्म लगाना ड्राइवर की दृष्टि को बाधित करता है और यह दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। यही नहीं, यह आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को छिपने का भी जरिया बन जाता है।

Motor Vehicle Act के अनुसार, विंडशील्ड और साइड ग्लास की विजिबिलिटी न्यूनतम 70% होनी चाहिए। इससे कम पारदर्शिता पर जुर्माने का प्रावधान है।

पुलिस की अपील: नियमों का पालन करें, यात्रा को सुरक्षित बनाएं

पुलिस प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे Motor Vehicle Act के नियमों का पालन करें। यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध गतिविधि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि हजारों यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है।

Motor Vehicle Act के प्रावधानों का उल्लंघन क्यों गंभीर है?

Motor Vehicle Act भारत सरकार का एक प्रमुख कानून है जो सड़क सुरक्षा, वाहन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और यातायात नियमों को नियंत्रित करता है।

इस अधिनियम के तहत:

  • एम्बुलेंस का गलत प्रयोग अपराध की श्रेणी में आता है।
  • काली फिल्म या रंगीन शीशे लगाना कानूनन निषिद्ध है।
  • किसी भी वाहन में निर्धारित सवारी सीमा से अधिक लोगों को बैठाना दंडनीय है।

इसलिए, Motor Vehicle Act का पालन करना न केवल कानून की आवश्यकता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का भी आधार है।

केदारनाथ यात्रा एक पवित्र और भावनात्मक रूप से जुड़ा धार्मिक अनुभव है, लेकिन कुछ लोग इसके नाम पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एम्बुलेंस जैसी अनिवार्य सेवा का दुरुपयोग चिंताजनक है और इससे भविष्य में बड़े हादसे भी हो सकते हैं।

पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्रवाई और Motor Vehicle Act के तहत उठाए गए कदम निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद करेंगे।

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