हाइलाइट्स
- पैन कार्ड नियम बदल गए हैं, आधार और मोबाइल नंबर अब अनिवार्य हो गए हैं।
- 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बिना आधार और मोबाइल लिंक कराए जारी नहीं होगा।
- पुराने पैन कार्ड को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना जरूरी, वरना पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
- डुप्लिकेट पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 का जुर्माना लगेगा।
- निष्क्रिय पैन कार्ड से इनकम टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़े सभी काम रुक जाएंगे।
नए पैन कार्ड नियम क्यों हैं खास?
सरकार ने पैन कार्ड नियम में बदलाव करते हुए कई कड़े प्रावधान लागू किए हैं। इन प्रावधानों का सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। अब बिना आधार और मोबाइल नंबर के नया पैन कार्ड नहीं बनेगा। वहीं पुराने पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार लिंक करना जरूरी होगा। इन नए पैन कार्ड नियम के पीछे सरकार का मकसद टैक्स चोरी रोकना और फर्जी पैन कार्ड की समस्या खत्म करना है।
आधार और मोबाइल नंबर हुआ अनिवार्य
नए पैन कार्ड नियम के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। साथ ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी जरूरी है। यही नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपके आधार में मोबाइल लिंक नहीं है, तो पहले UIDAI केंद्र पर जाकर इसे अपडेट करना होगा।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट
अगर आपका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है और आपने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। नए पैन कार्ड नियम के अनुसार आपको 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय सीमा चूकने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन कार्ड से इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलना, शेयर बाजार में निवेश करना, यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री जैसी वित्तीय गतिविधियां ठप हो जाएंगी।
पैन कार्ड नियम और जुर्माने की सख्ती
समय पर लिंक न करने पर ₹1,000 का जुर्माना
नए पैन कार्ड नियम के तहत, अगर आपने समय पर पैन-आधार लिंक नहीं किया और फिर भी पैन का इस्तेमाल किया, तो आप पर ₹1,000 का जुर्माना लगेगा।
डुप्लिकेट पैन कार्ड पर ₹10,000 का जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास दो या उससे ज्यादा पैन कार्ड हैं या वह गलत पैन नंबर का इस्तेमाल करता है, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस स्थिति में अतिरिक्त पैन कार्ड तुरंत सरेंडर करना जरूरी है।
पैन-आधार लिंकिंग की आसान प्रक्रिया
सरकार ने नए पैन कार्ड नियम के तहत लिंकिंग प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
- आयकर विभाग की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
- ओटीपी वेरिफाई करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
अगर पेनल्टी लागू होती है, तो पहले ₹1,000 का भुगतान ई-पे टैक्स पोर्टल से करना होगा।
निष्क्रिय पैन कार्ड से होने वाली दिक्कतें
निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंक खाता खोलने और ऑपरेट करने में रुकावट आएगी।
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और प्रॉपर्टी निवेश में दिक्कत होगी।
- टीडीएस और टीसीएस की दर ज्यादा लागू होगी।
- कई वित्तीय सेवाओं पर रोक लग जाएगी।
स्पष्ट है कि नए पैन कार्ड नियम का पालन न करने पर आर्थिक नुकसान तय है।
सरकार का मकसद क्या है?
नए पैन कार्ड नियम लागू करने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना है। मार्च 2024 तक भारत में करीब 74 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 60.5 करोड़ पैन पहले ही आधार से लिंक किए जा चुके हैं। सरकार चाहती है कि शेष पैन कार्ड धारक भी यह प्रक्रिया जल्द पूरी करें।
हेल्पलाइन और सहायता केंद्र
- पैन कार्ड सहायता: 020-27218080 (NSDL)
- आधार सहायता: 1947 (UIDAI)
सरकार के नए पैन कार्ड नियम वित्तीय अनुशासन लाने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। पैन-आधार लिंकिंग से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और टैक्स चोरी पर लगाम कसी जा सकेगी। अगर आप समय पर अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते, तो भविष्य में भारी जुर्माना और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए, तुरंत अपने पैन कार्ड की स्थिति जांचें और नए पैन कार्ड नियम के मुताबिक जरूरी कार्रवाई पूरी करें।