हाइलाइट्स
- जोगेश्वरी में Animal Abuse की शर्मनाक घटना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
- पार्क किए गए वाहन के पीछे कुत्ते के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश
- इंस्टाग्राम पर पेज @streetdogsofbombay ने वीडियो के जरिए किया खुलासा
- पुलिस को दी गई सूचना, आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की मांग
- सोशल मीडिया यूजर्स ने की कड़ी सजा की मांग, जानवरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल
मुंबई की रात में इंसानियत को शर्मसार करता Animal Abuse का मामला
मुंबई के जोगेश्वरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसने न केवल मुंबईवासियों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला न केवल अपराध है, बल्कि यह मानवता के मूल्यों पर भी एक गहरी चोट है।
शनिवार की आधी रात को जोगेश्वरी में एक व्यक्ति को एक पार्क किए गए वाहन के पीछे एक आवारा कुत्ते के साथ घिनौनी हरकत करते हुए देखा गया। यह मामला एक आम राहगीर की सतर्कता और सोशल मीडिया के ज़रिए सामने आया।
कैसे सामने आया मामला?
इंस्टाग्राम यूज़र @dushyantvyas ने अपने वीडियो में बताया कि वह शनिवार की रात को टहल रहे थे, तभी उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधि नजर आई। उन्होंने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक कुत्ते के साथ असामान्य और आपत्तिजनक हरकतें कर रहा है।
इस वीडियो को उन्होंने @streetdogsofbombay नामक इंस्टाग्राम पेज के साथ साझा किया, जो पशु कल्याण से जुड़ा कार्य करता है। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और हज़ारों लोगों ने इस शर्मनाक Animal Abuse को लेकर गुस्सा जाहिर किया।
सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
वीडियो के वायरल होते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफार्म्स पर लोग अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे।
- “यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।”
- “अगर इंसान इस हद तक गिर सकता है, तो जानवरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो?”
- “Animal Abuse के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है।”
लोगों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को टैग कर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुंबई पुलिस को भी इस वीडियो के माध्यम से मामले की जानकारी मिली है और जांच शुरू कर दी गई है।
भारतीय कानून में क्या है Animal Abuse के लिए प्रावधान?
भारतीय कानून के तहत किसी जानवर के साथ यौन उत्पीड़न करना न केवल अपराध है, बल्कि यह दंडनीय भी है।
प्रमुख धाराएं जो लागू हो सकती हैं:
- IPC की धारा 377: अप्राकृतिक यौन संबंध के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सज़ा।
- Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960: किसी भी प्रकार की क्रूरता के लिए दंड।
इन धाराओं के अंतर्गत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हालांकि अक्सर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होती, जो एक बड़ी सामाजिक चिंता है।
Animal Abuse से जुड़े पहले के मामले
यह पहली बार नहीं है जब मुंबई या देश के किसी हिस्से में Animal Abuse की खबर सामने आई हो। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें जानवरों को निशाना बनाया गया।
- केरल में एक हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाने का मामला
- दिल्ली में एक कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने की घटना
- हैदराबाद में पिल्ले को जलाकर मारने की घटना
हर बार वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कानून में सख्ती की कमी के चलते आरोपी छूट जाते हैं।
View this post on Instagram
समाज में चेतना और कानून में सख्ती की ज़रूरत
यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, यह हमारी सामूहिक नैतिक असफलता का उदाहरण है। जानवरों के साथ इस तरह का Animal Abuse केवल उनके अधिकारों का हनन नहीं, बल्कि इंसान की सोच और व्यवहार का भी चिंताजनक पहलू है।
हमें बतौर समाज यह सोचना होगा कि क्या हम केवल सोशल मीडिया पर गुस्सा ज़ाहिर करके रुक जाते हैं, या फिर असल बदलाव के लिए आवाज़ उठाते हैं?
क्या कर सकते हैं आप?
अगर आप किसी Animal Abuse की घटना के साक्षी बनते हैं, तो तुरंत निम्न कार्य करें:
- वीडियो/फोटो सबूत रखें
- स्थानीय पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं
- पशु कल्याण संगठनों को सूचना दें
- सोशल मीडिया के ज़रिए जागरूकता फैलाएं
- सरकार से सख्त कानून की मांग करें
अपराध से बड़ी चेतना की ज़रूरत
जोगेश्वरी की इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल कानून काफी नहीं, जब तक समाज में नैतिकता और संवेदनशीलता नहीं होगी। Animal Abuse सिर्फ जानवरों के खिलाफ अपराध नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है।
ऐसे अपराधों के लिए त्वरित और कड़ी कार्रवाई के साथ ही, समाज में पशु अधिकारों को लेकर गंभीर जागरूकता जरूरी है।