रात की वो भयावह चीखें… फिर सन्नाटा: फतेहाबाद में पिता के खौफनाक आरोपों का रहस्यमय सच

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हरियाणा में पिता द्वारा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया

हाइलाइट्स 
– **हरियाणा क्राइम** के फतेहाबाद जिले में एक पिता पर अपनी 13 साल की बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है।
– पीड़िता ने अपनी मां को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला सामने आया।
– पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज किया है।
– आरोपी ने पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
– जाखल थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है।

 हरियाणा क्राइम: पिता पर बेटी से दुष्कर्म का आरोप

फतेहाबाद, हरियाणा में एक **हरियाणा क्राइम** का मामला सामने आया है, जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। जाखल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता पर अपनी ही 13 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या हुआ था? घटना की पूरी जानकारी

पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, 1 मई की रात करीब 8 बजे पीड़िता और उसका पिता घर के बाहर सो रहे थे। तेज हवा चलने के कारण पिता ने बेटी को कमरे के अंदर सोने को कहा। इसी दौरान आरोपी ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने मां को बताई पूरी कहानी

पीड़िता की मां उस समय अपने मायके गई हुई थी। जब वह घर लौटी, तो बेटी ने उसे पूरी घटना के बारे में बताया। मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया, तो वह उसे जान से मार देगा।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

जाखल थाना पुलिस ने हरियाणा क्राइम के इस मामले में आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं।

हरियाणा क्राइम: समाज के लिए एक बड़ा सवाल

यह मामला न सिर्फ **हरियाणा क्राइम** के इतिहास में एक काला अध्याय है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी है। ऐसी घटनाएं समाज में नैतिक पतन और कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती हैं।

कानूनी कार्रवाई क्या होगी?

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर IPC की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है। पीड़िता को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है।

समाज और सरकार की जिम्मेदारी

इस तरह के हरियाणा क्राइम के मामलों को रोकने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने के साथ-साथ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

फतेहाबाद का यह क्राइम मामला एक बार फिर समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित वातावरण दे पा रहे हैं? पुलिस की त्वरित कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया से आशा है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

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