सुमित बनकर फंसा लिया, अशरफ बनकर बर्बाद किया: नाबालिग हिंदू लड़की के साथ रेप, धर्मांतरण और कार लूट की हैवानियत

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हाइलाइट्स:

– लव जिहाद के आरोप में बिहार के लखीसराय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

– कमाल अशरफ ने खुद को सुमित कुमार बताकर एक 16 वर्षीय हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाया।

– पीड़िता पर जबरन धर्मांतरण, यौन शोषण और गौमांस खाने के लिए मजबूर करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

– आरोपी ने लड़की के नाम पर दो लग्जरी कारें फाइनेंस कराईं और बाद में उन पर कब्जा कर लिया।

– पुलिस ने एक कार बरामद की है, लेकिन दूसरी अभी भी आरोपी के कब्जे में है।

 मामले की पूरी जानकारी

 क्या है लव जिहाद का यह मामला?

बिहार के लखीसराय जिले से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत कमाल अशरफ ने खुद को सुमित कुमार बताकर एक 16 वर्षीय हिंदू लड़की से दोस्ती की और फिर उसे प्रेम के झांसे में फंसा लिया।

जब लड़की को उसकी असली पहचान का पता चला, तो उसने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तब तक कमाल अशरफ ने उसका भावनात्मक और शारीरिक शोषण शुरू कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने लखीसराय और सूर्यगढ़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई।

 कैसे हुआ धोखा?

पीड़िता के अनुसार, कमाल अशरफ ने खुद को सुमित कुमार नाम के एक हिंदू युवक के रूप में पेश किया। उसने लड़की से दोस्ती की और धीरे-धीरे उसे भावनात्मक रूप से जकड़ लिया। जब लड़की उस पर विश्वास करने लगी, तो उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए।

बाद में, जब लड़की को पता चला कि सुमित कुमार असल में कमाल अशरफ है और वह मुस्लिम है, तो उसने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। लेकिन तब तक कमाल ने उसके साथ कई अमानवीय हरकतें कर डाली थीं।

 यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप

 शमशाद आलम के साथ मिलकर किया शोषण

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कमाल अशरफ ने उसे अपने सहकर्मी शिक्षक इब्राहिम अहमद उर्फ शमशाद आलम के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा, उस पर जबरन नमाज पढ़वाने और गौमांस खिलाने के भी आरोप लगे हैं।

 कारों पर किया गया कब्जा

आरोप है कि कमाल अशरफ ने पीड़िता के नाम पर सितंबर 2023 में हुंडई वेन्यू और अक्टूबर 2024 में महिंद्रा स्कॉर्पियो कारें फाइनेंस कराईं। शुरुआत में वह किश्तें भरता रहा, लेकिन बाद में उसने कारों पर कब्जा कर लिया और ईएमआई भरने की जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी।

19 अप्रैल 2025 को पीड़िता ने लखीसराय थाने में अपनी कारों के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मलयपुर थाना की मदद से स्कॉर्पियो बरामद कर ली और कमाल के भतीजे को गिरफ्तार किया। हालांकि, हुंडई वेन्यू अभी भी कमाल के पास है।

 पुलिस कार्रवाई और सामाजिक प्रतिक्रिया

 एफआईआर में क्या आरोप हैं?

13 अप्रैल 2025 को पीड़िता ने सूर्यगढ़ा थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें कमाल अशरफ और शमशाद आलम पर निम्नलिखित आरोप लगाए गए:

– यौन शोषण

– धोखाधड़ी

– जबरन धर्मांतरण

– गौमांस खाने के लिए मजबूर करना

– वित्तीय धोखाधड़ी

 समाज और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

यह मामला सामने आते ही बिहार के सामाजिक और राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।

 क्या कहता है कानून?

लव जिहाद जैसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं 375 (बलात्कार), 420 (धोखाधड़ी), 295A (धार्मिक भावनाएं भड़काना) और 34 (सामूहिक अपराध) लागू हो सकती हैं। इसके अलावा, बिहार सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून भी बनाया है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को सजा का प्रावधान है।

इस मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है।

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