बहराइच: बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भुजवा को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनकी मां रूपा गुप्ता को भी दोषी पाया गया और उन्हें तीन साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
#बहराइच : बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भुजवा को 10 साल की कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। उनकी मां रूपा गुप्ता को भी 3 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। मामला 9 साल पुराना है, जिसमें नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप सिद्ध हुआ। यह घटना 12 दिसंबर… pic.twitter.com/mEcJM3H6XO
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) December 11, 2024
यह मामला 9 साल पुराना है, जिसमें 12 दिसंबर 2015 को नगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर नितिन भुजवा और उनकी मां के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों और गवाहियों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। नितिन भुजवा को 10 साल की सजा के साथ-साथ 80 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया। वहीं, रूपा गुप्ता पर साजिश में शामिल होने का आरोप सिद्ध होने पर उन्हें तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
जुर्माने की राशि में से एक बड़ा हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अदालत ने इस मामले को समाज के लिए एक चेतावनी बताते हुए कहा कि ऐसे अपराध किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।
यह फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नितिन भुजवा स्थानीय स्तर पर एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठन के पदाधिकारी रहे हैं। हालांकि, इस सजा के बाद उनके समर्थकों और संगठन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।