बसिया के सीनेटर ओकिया ओमटाटा ने सोशल हेल्थ इंश्योरेंस फंड (SHIF) की लॉन्चिंग को रोकने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की है। यह याचिका तत्काल सुनवाई की मांग के साथ कार्यकर्ता एलियुड मातिंदी और मागरे गिकेनी के साथ मिलकर दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार और सफ़ारिकॉम कंसोर्टियम के बीच हुए अनुबंध को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें फंड के संचालन के लिए आवश्यक कानून की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि, "जब तक इस याचिका और याचिकाओं पर पूरी तरह सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता, तब तक 1 अक्टूबर 2024 को निर्धारित सोशल हेल्थ इंश्योरेंस फंड के रोलआउट को रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया जाए।"
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सोशल हेल्थ इंश्योरेंस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक कानून मौजूद नहीं हैं, जिससे SHIF का कार्यान्वयन असंवैधानिक हो जाता है। उनका कहना है कि इस कानून का अनुचित रूप से उपयोग करके फंड की शुरुआत की जा रही है, जिसे अदालत द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सफ़ारिकॉम कंसोर्टियम के साथ हुए अनुबंध को निलंबित करने और अंततः इसे रद्द करने का अनुरोध किया है। यह कंसोर्टियम सफ़ारिकॉम पीएलसी, कन्वर्ज़ेन्ज़ नेटवर्क सॉल्यूशंस और एपेरो लिमिटेड कंपनियों से मिलकर बना है, जिन्हें सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रदान करने के लिए चुना गया है।