इगतपुरी, महाराष्ट्र - हाल ही में इगतपुरी में ट्रेन में सफर कर रहे बुज़ुर्ग अशरफ़ हुसैन के साथ हुई मारपीट और बदतमीज़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को ठाणे कोर्ट से 15,000 रुपये के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। यह जमानत इसलिए मिली क्योंकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ना तो हेट क्राइम का मामला दर्ज किया था और ना ही कोई संगीन धाराएं लगाई थीं।
महाराष्ट्र में इगतपुरी ट्रेन में बुज़ुर्ग अशरफ़ हुसैन के साथ हुई मारपीट व बदतमीज़ी के मामलें में गिरफ्तार 1 आरोपी को ठाणे कोर्ट से 15000₹ के बांड पर जमानत मिल गई है, क्योंकि पुलिस ने उनके विरुद्ध ना तो हेट क्राइम का मामला दर्ज किया था ना कोई संगीन धाराएं लगाई थी, जैसे ही आरोपी… pic.twitter.com/WwUk1fdlNz
— Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) September 1, 2024
जैसे ही आरोपी को जमानत मिलने की खबर NCP के मुंब्रा-कलवा से विधायक जितेंद्र आव्हाड को मिली, वे तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से इस मामले पर कड़े सवाल पूछे। उन्होंने पुलिस से पूछा कि कैसे इतनी गंभीर और नफरत फैलाने वाली घटना के आरोपी को इतनी जल्दी जमानत मिल गई? उन्होंने यह भी सवाल किया कि पुलिस ने हेट क्राइम समेत अन्य संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया और आरोपी से उचित पूछताछ क्यों नहीं की गई?
विधायक आव्हाड ने इस घटना को महाराष्ट्र के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय बताते हुए पुलिस के आला अधिकारियों और अशरफ़ हुसैन के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से बात करके पुलिस को बयान दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। आव्हाड ने सभी अमन पसंद नागरिकों से अपील की है कि वे इस मामले में आगे आएं और इन नफरत फैलाने वाले गुंडों को सज़ा दिलाने के लिए उनकी कोशिशों का समर्थन करें।
इस घटना ने महाराष्ट्र में सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और विधायक आव्हाड ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।